भिलाई। महिला के साथ अश्लील हरकत के मामले में निलंबित पुलिस आरक्षक अरविंद कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कार्रवाई एएसपी विजय अग्रवाल की अनुशंसा पर की गई। जांच के बाद निलंबित आरक्षक अरविंद कुमार का आचरण पुलिस रेगुलेशन के पैरा 64 सेवा की सामान्य शर्तें व सिविल सेवा (आचरण) 1965 नियम के विपरित पाया गया।
एसएसपी विजय अग्रवाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उपखंड ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आधार 1211 निलंबित पुलिस आरक्षक कुमार को निलंबन से बहाल करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया है।बता दें कि पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में एक महिला ने आरक्षक पर अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के नाम पर बुलाकर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था। महिला ने थाना तीन में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि 18 नवंबर 2025 की शाम आरक्षक ने महिला को न्यू स्टैंड के पास बुलाया। वहां उसने महिला का मोबाइल फोन अपने पास रख लिया और उसे सुनसान जगह ले जाकर गलत हरकत करने की कोशिश की।
जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को आरक्षक को निलंबित किया गया था। आगे की विस्तृत जांच के बाद उसे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया। आरक्षक अरविंद कुमार मँडे वर्ष 2008 में पुलिस सेवा में भर्ती हुआ था और 2021 से पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ था। अब अनैतिक आचरण और पुलिस सेवा नियमों के उल्लंघन के आधार पर उसे बर्खास्त किया गया है।
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