मुंबई agency| भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग बच्चों को स्वतंत्र रूप से saving and term account खोलने और संचालित करने की अनुमति दे दी। केंद्रीय बैंक ने इस संदर्भ में नाबालिगों के जमा खाते खोलने और संचालन पर संशोधित निर्देश जारी किये हैं|
आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को कहा कि किसी भी आयु के नाबालिगों को अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से saving and term account खोलने और संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें अपनी मां को अभिभावक के रूप में रखकर भी ऐसे खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है। परिपत्र में कहा गया, कम-से-कम दस वर्ष की आयु सीमा और उससे ऊपर के नाबालिगों को उनकी इच्छा पर स्वतंत्र रूप से saving and term account खोलने और संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।
परिपत्र में कहा गया, बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति, उत्पाद और ग्राहकों के आधार पर नाबालिग खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएमाडेबिट कार्ड, चेक बुक सुविधा आदि जैसी अतिरिक्त सुविधों देने के लिए स्वतंत्र हैं।
