नई दिल्ली (एजेंसी)। कासगंज में गणतंत्र दिवस के मौके पर 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता उर्फ अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या के मामले में सभी 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। एनआईए की विशेष अदालत के जज विवेकानंद सरन त्रिपाठी ने एक दिन पहले गुरुवार को ही सभी 28 आरोपियों को घटना का दोषी करार दिया था। उम्रकैद की सजा के साथ-साथ भारी जुर्माना लगाया गया है। सभी को हत्या के लिए उम्रकैद के साथ ही तिरंगा के अपमान में तीन-तीन साल की सजा दी गई है।
मुख्य आरोपी सलीम और छह अन्य को आर्म्स एक्ट में भी सजा सुनाई गई है। जेल से लॉकअप गाड़ी ना आने की वजह से सभी दोषियों को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई । गुरुवार को दोषी ठहराए गए और गैरहाजिर एक आरोपी सलीम ने सुबह अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है।आरोपी असीम कुरैशी, नसरुद्दीन को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था। सजा सुनाए जाने के दौरान 26 आरोपी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित थे। आरोपी मुनाजिर रफी कासगंज जेल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ। वह एक अन्य मुकदमे में इस वक्त कासगंज जेल में बंद है। मुख्य आरोपी सलीम गैरहाजिर रहा। उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था।
