नारायणपुर # सीजी। शादी करने और नौकरी दिलाने का भरोसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने के मामले में नारायणपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने थाना नारायणपुर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया कि वर्ष 2022 में उसकी पहचान बिशनाथ गोटा से हुई थी। आरोपी ग्राम बम्हनी, थाना कुकड़ाझोर, जिला नारायणपुर का रहने वाला है। पहचान होने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे संपर्क बढ़ता गया। युवती का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उससे शादी करने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उसने नौकरी दिलाने की बात भी कही।

शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2026 में आरोपी ने युवती को नारायणपुर बुलाया और अपने साथ रखा। युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी करने का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय बाद आरोपी के व्यवहार में बदलाव आने लगा और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। शादी से इनकार किए जाने के बाद युवती ने नारायणपुर पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की।

पुलिस के मुताबिक, जांच में शिकायत के तथ्यों की पुष्टि होने के बाद आरोपी बिशनाथ गोटा के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश कर उसे 1 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तारी के बाद आरोपी को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

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