पटना। कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद और फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक फैजल खान को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत के इस अंतरिम आदेश से जांच पूरी होने तक खान सर को तत्काल गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सोमवार को खान सर की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार मउआर ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। खान सर पर हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। यह मामला 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा, तोड़फोड़ और कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। इसी प्रकरण में जेल में बंद खान सर के दो सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई।

अदालत ने मामले से जुड़े साक्ष्य, केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। दोनों सुरक्षाकर्मी फिलहाल न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल में बंद हैं।वहीं, प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान Roshan Anand के संचालक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी अदालत में विस्तृत बहस हुई। पुलिस द्वारा केस डायरी और जख्म प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले को लेकर छात्रों और समर्थकों में भी नाराजगी देखी जा रही है। रौशन आनंद की गिरफ्तारी और उनकी रिहाई नहीं होने को लेकर विभिन्न स्तरों पर विरोध और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दूसरी ओर, पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच जारी रखे हुए है और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी।

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