भिलाई। अस्पतालों व स्कूलों के आसपास 100 गज की दूरी तक तंबाकू उत्पाद की बिक्री और सेवन करना प्रतिबंधित है। ऐसे में कलेक्टर के निर्देश पर जिला अस्पताल और खाद्य औषधि विभाग दुर्ग द्वारा गुरुवार को चालानी कार्रवाई की गई। नियमों की अनदेखी करने वाले 15 दुकानदारों पर जुर्माना लगाते हुए 3200 रुपए वसूल की गई।

खाद्य एवं औषधि निरीक्षक ईश्वरी नारायण सिंह ने बताया कि झाडूराम देवांगन शासकीय बहुउ‌द्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जिला चिकित्सालय दुर्ग एवं बस स्टैण्ड दुर्ग के आसपास पान दुकानों पर तंबाखू, सिगरेट की बिक्री करने पर चालानी करते हुए चेतावनी भी दी गई है।

सिंह बताया कि धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान प्रतिबंधित है। साथ ही कोटमा एक्ट की धारा 6 के तहत् स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को धुम्रपान एवं अन्य तंबाखू उत्पाद बेचना भी गैर कानूनी है। तंबाखू उत्पादों का सेवन करते पाए जाने पर समझाइश देने के साथ साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों द्वारा तंबाखू उत्पादों पर खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए कुल 15 चालानी कार्यवाही कर 3200 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

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