mumbai| मालेगांव बम धमाके के मामले में एनआईए कोर्ट ने 17 साल बाद पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। यह धमाका मालेगांव के भिक्कू चौक पर हुआ था| जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
अदालत ने कहा कि जांच में आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं पेश किए गए। सदेंह के आधार पर किसी को सजा नहीं सुनाया जा सकता है। यहां तक जिस बाइक को बम धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया था वह भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की नहीं है।
न्यायाधीश ने बताया कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ दोपहिया वाहन के चेसिस नंबर को पूरी तरह से रिकवर नहीं कर सके| इस कारण अभियोजन यह प्रमाणित नहीं कर सका कि वह बाइक असल में साध्वी प्रज्ञा की ही थी।
