न्यूज डेस्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यश दयाल को राहत की खबर दी है। यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने यश के पक्ष में बात की है। 27 वर्षीय युवा क्रिकेटर के उपर 5 साल तक एक महिला पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। इस पर निर्णय देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अनिल कुमार की खंडपीठ ने दयाल को अगली सुनवाई तक राहत प्रदान की।
सुनवाई में पीठ ने कहा कि कोई आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन मूर्ख बना सकता है, लेकिन पांच साल। पांच साल में आप एक रिश्ते में प्रवेश कर रहे होते हैं। किसी को पांच साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ज्ञात हो कि 69 के तहत यश दयाल पर यह मामला दर्ज है। एक महिला ने उन पर 5 साल तक रिश्ता बनाने और शादी नहीं करने का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की अगली सुनवाई तक क्रिकेटर की गिरफ्तारी पर छूट दी गई है।

By Pooja Patel

प्रोड्यूसर एंड सब एडिटर डेली हिन्दी मिलाप हैदराबाद, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, भास्कर भूमि, राजस्थान पत्रिका में 14 वर्ष का कार्यानुभव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *