बलौदाबाजार। जल संकट को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 30 जून तक लोगों को बोरवेल खनन न कराने की अपील की गई है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कराते हुए पाया जाता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
जानकारी के अनुसार, जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने 1989.87 नियम के तहत बलौदाबाजार और भाटापारा क्षेत्र को जल आभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। इसी के तहत बिना प्रशासन की अनुमति के यदि कोई नलकूप खनन करता है तो उसे सजा हो सकती है। यह प्रतिबंध पेयजल और गैर पेयजल दोनों क्षेत्रों में लगाया गया है।
शासकीय, अर्धशासकीय, नगरीय कार्यालयों को इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। नियम के तहत बलौदाबाजार, पलारी, सिमगा, कसडोल, गिरौद आदि क्षेत्रों में लोगों को प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा कलेक्टर ने लोगों से अनावश्यक जल दोहन करने से बचने की अपील भ्ज्ञी की है।
