नई दिल्ली (आईटी मंत्रालय)। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले को सचेत करते हुए ट्राई द्वारा आज आम जनों के लिए एक निर्देश जारी किया गया है। ट्राई ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि धोखेबाज लोग खुद को टीआरएआई अधिकारी बताकर उपभोक्ताओं को टेलीफोन कॉल या संदेश के माध्यम से अपना शिकार बना रहे हैं। वे उपभोक्ताओं को अवैध गतिविधियों में शामिल होने तथा पैसे ऐंठने के लिए मोबाइल कनेक्शन काटने की धमकी दे रहे हैं।
ट्राई ने कहा है कि इस संबंध में सूचित किया जाता है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) संदेशों या अन्य माध्यमों से मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने के बारे में ग्राहकों से बातचीत नहीं करता है। टीआरएआई ऐसे उद्देश्यों के लिए ग्राहकों से संपर्क करने के लिए किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी को भी नियुक्त नहीं करता। इसलिए टीआरएआई से होने का दावा करने वाले और मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट करने की धमकी देने वाले किसी भी प्रकार के संचार (कॉल, मैसेज या नोटिस) को संभावित धोखाधड़ी का प्रयास माना जाना चाहिए और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
ऐसे लोगों से घबराए नहीं
ट्राई ने कहा है कि बिलिंग, केवाईसी जैसी सेवाओं का दुरुपयोग कर आरोपी फायदा उठाते हैं। संबंधित दूरसंचार सेवाओं के मोबाइल नंबर का डिस्कनेक्शन करते हैं। कृप्या ऐसे लोगों से सर्तक रहें और संदिग्ध धोखेबाजों के झांसे में आने पर घबराएं नहीं। परेशानी होने पर संबंधित टीएसपी के अधिकृत कॉल सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्रों से संपर्क करें।
साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग के संचार साथी प्लेटफॉर्म पर चक्षु सुविधा का लाभ उठाएं। प्लेटफॉर्म को https://sancharsaathi.gov.in/sfc/ पर एक्सेस किया जा सकता है। साइबर अपराध होने के मामलों के लिए पीड़ितों को निर्दिष्ट साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर ‘1930’ पर या आधिकारिक वेबसाइट https://cybercrime.gov.in/ के माध्यम से घटना की रिपोर्ट करें।
