नई दिल्ली। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते बाद आने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पाॅडकास्टर रणवीर का पाॅसपोर्ट जारी करने से मना कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेस्वर की पीठ ने आज कहा कि यदि यूट्यूबर का पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है।
गौरतलब है कि यूट्यूबर के वकील ने याचिका कर सुप्रीम कोर्ट से उनका पासपोर्ट जारी करने की अपील की थी। अपील में कहा गया था कि यूट्यूबर की अजीविका पाॅडकाॅस्ट और इंटरव्यू से चलती है। इसके लिए उन्हें कई यात्राएं करनी पड़ती हैं। इसीलिए उनका पासपोर्ट जारी कर दिया जाए। उन्होंने अपील में यह भी लिखा था कि उनके द्वारा काम पर रखे गए 280 लोगों की अजीविका इससे प्रभावित हो रही है।
कोर्ट ने उनकी अपील पर कहा कि यदि आपका पासपोर्ट जारी किया जाता है तो इस पर जांच प्रभावित होगी। इसे स्थगित भी किया जा सकता है। मामले में सालिटर जनरल तुषार मेहता ने जांच के लिए दो सप्ताह लगने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने इलाहबादिया को दो सप्ताह बाद आने का आदेश दिया। इसी के साथ कोर्ट ने शो ‘इंडियाज गाॅट लेटेंट’ के अन्य दोषी यूट्यूबर आशीष चंचलानी का पासपोर्ट भी जारी करने से मना कर दिया।
