भिलाई # सीजी। पुलिस विभाग में शासकीय नौकरी लगाने का झांसा देकर 14 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने आया है।आरोपी ने प्रार्थिया के पति को चालक तथा उसके भाई को आरक्षक के पद पर शासकीय नौकरी लगाने का झांसा दिया था। मामले की शिकायत पर चौकी स्मृतिनगर, थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1255/2026 धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना नेवई में पूर्व से धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज है। बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ दो स्थाई वारंट जारी होने के कारण वह लगातार फरार चल रहा था।
पुलिस के अनुसार 26 जुलाई को खोमिन ध्रुवे, उम्र 36 वर्ष, निवासी आर्यनगर, कोहका, दुर्गा मंदिर के पास, भिलाई, चौकी स्मृतिनगर, थाना सुपेला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वर्ष 2024 में आरोपी तोपचंद धनकर द्वारा उसके पति अश्वनी कुमार ध्रुवे को चालक के पद पर तथा उसके भाई रितेश ठाकुर को आरक्षक के पद पर पुलिस विभाग में शासकीय नौकरी लगाने का झांसा दिया गया।
आरोपी द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थीया से कुल ₹14,00,001/- छलपूर्वक प्राप्त कर धोखाधड़ी की गई। रिपोर्ट पर चौकी स्मृतिनगर, थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1255/2026, धारा 318(4) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान आरोपी तोपचंद धनकर के पूर्व में थाना नेवई में धोखाधड़ी के प्रकरण में संलिप्त होने तथा उसके विरुद्ध दो स्थाई वारंट जारी होने की जानकारी प्राप्त हुई। आरोपी लगातार फरार चल रहा था।
चौकी स्मृतिनगर पुलिस द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी करते हुए उसके संभावित ठिकाने की जानकारी प्राप्त की गई तथा टीम द्वारा साहिल किराना स्टोर्स, शिव मंदिर के पास, उरला, रायपुर से आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया।पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार किए जाने पर घटना में प्रयुक्त मोबाइल एवं संबंधित दस्तावेज जप्त किए गए।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर स्थाई वारंटों की तामीली की गई तथा वर्तमान अपराध में न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।आरोपी का नामतोपचंद धनकर, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम नंदवाय, थाना धमधा, जिला दुर्ग, हाल साहिल किराना स्टोर्स, शिव मंदिर के पास, उरला, रायपुर (छत्तीसगढ़)।जब्त सामग्री1. घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन।2. संबंधित दस्तावेज।
