भिलाई # सीजी। 50 लाख रुपये लेकर इकरारशुदा मकान दूसरे व्यक्ति को बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।आरोपी ने 55 लाख रुपये में मकान बिक्री का सौदा कर आवेदक से 50 लाख रुपये एडवांस भी ले लिया था। मामले में नोटराइज विक्रय इकरारनामा, भुगतान संबंधी दस्तावेज एवं अन्य तथ्यों की जांच कर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी इन्द्रजीत सिंह को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
प्रार्थी सुंदर लाल पटेल, श्रीनिवास मिश्रा, छत्रपति सिंह एवं शिवशंकर यादव द्वारा थाना सुपेला में प्रस्तुत आवेदन के अनुसार आरोपी इन्द्रजीत सिंह से प्लाट नंबर 08, ब्लॉक नंबर 23, वार्ड 25, जवाहर नगर आवासीय योजना, सुपेला स्थित मकान का कुल 55,00,000 रुपये में क्रय-विक्रय का सौदा 26 नवम्बर 2024 को किया गया था।सौदे के अनुसार आवेदकगण द्वारा दिनांक 26 नवंबर 2024 एवं 27 नवंबर 2024 को कुल 09 चेकों के माध्यम से आरोपी को 50,00,000 रुपये एडवांस राशि का भुगतान किया गया। इसके संबंध में 28 नवंबर 2024 को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज विक्रय इकरारनामा भी निष्पादित किया गया था।
आवेदन की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी द्वारा उक्त इकरारशुदा मकान को बाद में 17 अप्रैल 2026 को 44,26,000 रुपये में विशाल सिंह को विक्रय कर दिया गया। साथ ही मूल विक्रय विलेख के संबंध में 03 अक्टूबर 2025 को थाना छावनी में उसके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की जानकारी भी जांच में सामने आई। थाना सुपेला पुलिस द्वारा प्रार्थीगण के कथन दर्ज किए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा उनके कब्जे से मूल विक्रय इकरारनामा जप्त कर दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किए गए।
आरोपी से पूछताछ में उसके द्वारा प्रार्थीगण से 50 लाख रुपये प्राप्त करना तथा उक्त संपत्ति को अन्य व्यक्ति को विक्रय करना बताया गया। प्राप्त राशि को ग्राम हथखोज स्थित स्वयं की लोहे के बोल्ट एवं लोहे की कील निर्माण फैक्ट्री में निवेश करना बताया गया।मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)आरोपी द्वारा मकान को 55 लाख रुपये में बेचने का इकरार कर खरीदारों से 50 लाख रुपये एडवांस प्राप्त किए गए। इसके बाद पूर्व इकरार की शर्तों के विपरीत उसी संपत्ति का अन्य व्यक्ति के पक्ष में विक्रय कर दिया गया।
- घटनास्थल : प्लाट नंबर 08, ब्लॉक नंबर 23, वार्ड क्रमांक 25, जवाहर नगर आवासीय योजना, सुपेला, जिला दुर्ग।आरोपी का नामइन्द्रजीत सिंह, उम्र 41 वर्ष, निवासी कैलाश नगर, प्लाट नंबर 1596/02, मोहनी मंगलम् के पास, थाना जामुल, जिला दुर्ग।
- जब्त सामग्री : नोटराइज विक्रय इकरारनामा का मूल दस्तावेज एवं प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य।
- दुर्ग पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि भूमि, मकान अथवा अन्य अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से पूर्व संबंधित दस्तावेजों, स्वामित्व एवं पूर्व में किए गए विक्रय/इकरार की विधिवत जांच कर लें। बड़ी धनराशि के लेन-देन में समस्त भुगतान एवं दस्तावेजों का विधिवत रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। किसी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
