रायपुर # सीजी। होली पर्व पर 4 मार्च को राज्य में “शुष्क दिवस” घोषित किया गया है। शासन के इस आदेश के अनुसार शुष्क दिवस की अवधि में प्रदेश में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब तथा मदिरा विक्रय एवं परोसने से संबंधित सभी प्रकार के लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1 (ख-अहाता), एफ.एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.2क, एफ.एल.3, 3क, 3ख, 3ग, एफ.एल.4, 4क, एफ.एल.5, 5(क), एफ.एल.6, 7, 8, 9, 9(क) तथा सी.एस.1, सी.एस.1-ख, सी.एस.1-खख, सी.एस.1-ग, एफ.एल.10 के साथ-साथ भांग एवं भांग घोटा की सभी फुटकर दुकानें पूर्णतः बंद रखी जाएंगी। घोषित शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश में किसी भी मदिरा दुकान, होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब अथवा मदिरा बेचने या परोसने वाले किसी भी अन्य प्रतिष्ठान या व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी रूप में मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके अंतर्गत गैर मालिकाना क्लब, रेस्टॉरेंट, स्टार होटल तथा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा संचालित होटल भी सम्मिलित होंगे, जिन्हें शुष्क दिवस में मदिरा विक्रय एवं परोसने से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर तथा गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भंडारण पर सख्त रोक रहेगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मदिरा जप्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अवैध मदिरा के परिवहन और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए समस्त जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्तों एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत विशेष जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों और वाहनों की सघन जांच की जाएगी तथा दोषियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
