भिलाई। साइबर थाना दुर्ग रेंज ने ट्रेडिंग में निवेश करने नाम पर 48.67 लाख रुपए की ठगी करने वाले दो आरोपियों को आंध्रप्रदेश में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4), 336, 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के सख्त निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में साइबर थाना की टीम ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। 9 अक्टूबर को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इंस्टाग्राम पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही 48,67,500 की ठगी की गई। शिकायत मिलने पर सायबर थाना दुर्ग में अपराध अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण के तकनीकी विश्लेषण एवं डिजिटल ट्रैकिंग के आधार पर आरोपियों की लोकेशन आंध्रप्रदेश में होने की पुष्टि हुई।

एक विशेष पुलिस टीम जिला अनकापल्ली आंध्रप्रदेश रवाना की गई। टीम ने वहां से दो मुख्य आरोपियों पी. सत्यनागा मूर्ति पिता सत्यनारायण मूर्ति, उम्र 25 वर्ष, निवासी पुलापर्थी यालामंचली मंडल जिला अनकापल्ली आंध्रप्रदेश और बालाजी श्रीनू, पिता बालाजी रामू नायडू, उम्र 34 वर्ष, निवासी चिन्ना विधि, तहसील यालामंचली, जिला पुलापर्थी विशाखापट्टनम आंध्रप्रदेश को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक पासबुक एवं एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर केंद्रीय जेल दुर्ग में रिमांड पर भेजा गया। दुर्ग पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक, ऑनलाइन निवेश, फॉरेक्स या ट्रेडिंग के प्रलोभन में बिना सत्यापन के विश्वास न करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *