नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आजा आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर अपना फैसला सुनाया है। इसके तहत दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन किया है।
कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब पकड़े गए आवारा कुत्तों की पहले नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद, केवल स्वस्थ कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा।
लगेगा जुर्माना
अब कोई भी सड़कों पर या सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना नहीं खिला सकेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एनजीओ पर 25,000 से लेकर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है और ये स्पष्ट किया है कि ये धनराशि आवारा कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने में उपयोग किया जाएगा।
जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की तीन जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया| सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों और केंऔर केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है|
