बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में फंसे 29 अधिकारियों को बिलासपुर हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इन अधिकारियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बैंच ने यह फैसला लिया है।
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की गिरफ्तारी से बचने के लिए इन सभी अधिकारियों ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने साफ कहा है कि आरोपी निचली अदालत में सरेंडर करें और वहीं जमानत के लिए आवेदन लगाए।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में हुए हजारों करोड़ के शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने करीब 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि विभागीय मिलीभगत से ओवर बिलिंग, नकली बारकोड और डमी कंपनियों के जरिए अवैध वसूली की गई। इसी मामले में पेश किए गए चालान के बाद कोर्ट ने दोषी अधिकारियों को 20 अगस्त तक उपस्थित होने का आदेश दिया था।.
