भिलाई। भिलाई निगम बकायादारों को एक मुश्त संपत्ति कर भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत की छूट देगा। 31 मई तक हर हाल में इसका भुगतान करना होगा।

भवन/भूमि स्वामी अपनी संपत्ति की सही जानकारी संपत्तिकर स्व-विवरणी में अंकित करें। जांच के दौरान असत्य विवरणी पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। भवन/भूमि स्वामी को वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिना अधिभार के स्व-विवरणी प्रस्तुत करने एवं देय राशि जमा करने की अंतिम अवधि 31 मार्च 2026 तक निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बाद अर्थात 31 मार्च 2026 के पश्चात कुल देय राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2-क) के अंतर्गत यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था, कि वह 31 मार्च के पूर्व स्व-निर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे। के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर चूक हेतु एक हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

भूमि/भूमि स्वामी निगम को देय राजस्व करो का समय पर भुगतान करें एवं अनावश्यक कार्यवाही से बचें। अधिक जानकारी एवं आनलाईन भुगतान हेतु पोर्टल https://chhattishgarhmunicipal.com हेल्पलाईन/व्हाटसअप नबंर 9153986401 पर संपर्क कर सकते हैं।नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी संपत्तिकर दाताओं से अपील की है कि अभी 31 मई तक 6.25 प्रतिशत छूट के साथ संपत्तिकर जमा कर सकते हैं। इसके लिए आनलाईन भुगतान के साथ-साथ अवकाश के दिनों में भी निगम के मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय के काउंटर खुले हैं। अवकाश के दिनों में गर्मी को देखते हुए संपत्तिकर काउंटर सबुह 8 बजे से खोल दिए जा रहे हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *