भिलाई # सीजी। थाना वैशाली नगर पुलिस द्वारा अवैध रूप से ब्याज पर रकम देकर मनमाना ब्याज वसूलने तथा ब्लैंक चेक एवं कोरे स्टाम्प पेपर के माध्यम से लोगों को धमकाकर प्रताड़ित करने के प्रकरण में फरार मुख्य आरोपी सीमा यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।
प्रार्थिया पूनम मनोज कुमार, निवासी ईडब्ल्यूएस-541, वैशाली नगर द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वर्ष 2023 से उसकी पहचान सीमा यादव एवं बबली साहू से थी। आर्थिक परेशानी के कारण प्रार्थिया ने 16 दिसंबर 2024 को सीमा यादव से 50,000 रुपये उधार लिए थे। आरोपियों द्वारा 40 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की मांग की गई तथा सुरक्षा के नाम पर इंडियन बैंक के 08 ब्लैंक चेक एवं कोरे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कराकर रखे गए।प्रार्थिया द्वारा प्रति सप्ताह 2,500 रुपये के हिसाब से 29 सप्ताह में कुल 72,500 रुपये ब्याज दिए जाने के बावजूद अतिरिक्त रकम की मांग की जाती रही। रकम नहीं देने पर जान से मारने एवं परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती थी।
इसी प्रकार प्रार्थिया की सहेली सुमिता ताम्बोली को भी 1,00,000 रुपये ब्याज पर दिलवाए गए। इसके एवज में इंडियन बैंक के 08 ब्लैंक चेक सुरक्षा के नाम पर रखे गए तथा प्रति सप्ताह 5,000 रुपये के हिसाब से 28 सप्ताह में कुल 1,40,000 रुपये ब्याज वसूले जाने की शिकायत प्राप्त हुई। इसके बाद भी फोन कर गाली-गलौज एवं धमकी दी जाती थी।
अपराध करने का तरीका
आरोपियों द्वारा आर्थिक आवश्यकता से परेशान लोगों को ब्याज पर नगद रकम उपलब्ध कराई जाती थी। सुरक्षा के नाम पर विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक एवं कोरे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कराकर रखे जाते थे। इसके बाद अत्यधिक ब्याज की मांग की जाती थी तथा रकम नहीं देने पर जान से मारने एवं परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर दबाव बनाया जाता था।
पुलिस की कार्रवाई एवं विवेचना
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना वैशाली नगर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आरोपियों के कब्जे एवं संबंधित स्थानों से नगदी रकम, ब्लैंक चेक, कोरे स्टाम्प पेपर एवं ब्याज संबंधी हिसाब-किताब की डायरियां बरामद की गईं। आरोपी बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के कब्जे से 99,900 रुपये नगद, कोरे स्टाम्प पेपर, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक एवं हिसाब-किताब की डायरी बरामद की गई। आरोपी ज्योति निरंजन के कब्जे से ब्याज संबंधी हिसाब-किताब की डायरी बरामद की गई। वहीं आरोपी सीमा यादव के मकान की तलाशी में 2,80,000 रुपये नगद, ब्याज संबंधी हिसाब-किताब की डायरी, कोरे चेक एवं स्टाम्प पेपर बरामद किए गए। प्रकरण में आरोपी बबली साहू उर्फ बबली निरंजन एवं ज्योति निरंजन को 28 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपी प्रमोद साहू को भी पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।विवेचना के दौरान फरार मुख्य आरोपी सीमा यादव की पतासाजी कर उसे थाना लाया गया। पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 02 नवंबर 2026 को दोपहर 1:10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देकर आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण की गई तथा आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
- आरोपी का नाम : सीमा यादव, उम्र 39 वर्ष, निवासी पारिवाराल डेयरी के पास, सड़क क्रमांक-14, थाना वैशाली नगर, जिला दुर्ग।
- पूर्व में गिरफ्तार आरोपी : बबली साहू उर्फ बबली निरंजन।
- प्रमोद साहू।
- ज्योति निरंजन।
