भिलाई # सीजी। एक महिला द्वारा महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का लालच देकर मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाए गए। इसके बाद महिला ने लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग किया और सभी के बैंक दस्तावेज भी अपने पास रख लिए। महिलाओं से लगभग 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने महिला से लोन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, मजदूर कार्ड एवं आधार कार्ड भी जब्त किए।
पुलिस के अनुसार 20 जुलाई को मामले की शिकायत मिली। प्रार्थिया त्रिवेणी साहू, निवासी कुरूद द्वारा थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि ग्राम कुरूद निवासी विद्या साहू द्वारा महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का लालच दिया गया। आरोपिया द्वारा महिलाओं से मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाकर लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग की गई तथा हितग्राहियों के एटीएम कार्ड एवं बैंक पासबुक अपने पास रखे गए। प्रार्थिया के अनुसार इस प्रकार लगभग 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई।
शिकायत पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 592/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 जुलाई को आरोपिया को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ एवं प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपिया द्वारा महिलाओं से लोन निकलवाकर रकम स्वयं प्राप्त कर खर्च करना बताया गया। आरोपिया के कब्जे से संबंधित दस्तावेज एवं कार्ड जब्त किए गए। आरोपिया को 21 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
- आरोपी का नाम : विद्या साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी भाठापारा बाजार चौक, ग्राम कुरूद, थाना जामुल, जिला-दुर्ग।
- जब्त सामग्री 1. लोन कार्ड। 2. बैंक पासबुक। 3. एटीएम कार्ड। 4. मजदूर कार्ड। 5. आधार कार्ड।
