भिलाई। दुर्ग जिला पुलिस ने भिलाई में साइबर फ्रॉड नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी लोकेश जाधव को दुर्ग बस स्टैंड से गिरफ्तार किया, जो घटना की जानकारी लगने के बाद महाराष्ट्र भागने की कोशिश कर रहा था। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
30 दिसंबर को थाना पदमनाभपुर मे प्रार्थी द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनके मोबाइल दुकान में अमित मिश्रा निवासी हास्पिटल सेक्टर भिलाई रिपेयरिंग का काम करता था, जिससे बोरसी दुर्ग का लोकेश जाधव उर्फ लक्की मिलने आया-जाया करता था, जो अमित मिश्रा ने लोकेश जाधव का मुझसे परिचय कराया था। कुछ महीने पहले लोकेश प्रार्थी के दुकान आया और बोला की मेरा भाई टवन का बाहर से पैसा आने वाला है, मेरे पास अभी कोई बैंक एकाउंट नहीं है। अगर आप अपना बैंक अकाउन्ट देंगे तो बदले में 20000 रुपए का प्रलोभन दिया, प्रलोभन में आकर प्रार्थी के द्वारा एक्सीस बैंक महाराजा चौक ब्रांच का खाता एवं आईडीबीआई बैंक कुम्हारी ब्रांच का खाता बोरसी में जाकर आरोपी लोकेश जाधव को दिया गया था।कुछ दिनों बाद प्रार्थी का आईडीबीआई बैंक कुम्हारी ब्रांच का खाता जब फ्रिज हो गया है तब प्रार्थी को शक हुआ और लिखित आवेदन दिया।
थाना पद्मनाभपुर में एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस के द्वारा मुख्य आरोपी लोकेश जाधव की तलाश की जा रही थी। एफआईआर की सूचना मिलने पर लोकेश बस से कल्याण महाराष्ट्र भागने की फिराक में था जिसे दुर्ग बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से अन्य व्यक्तियो के 33 एटीएम व केडिट कार्ड, 15 चेक बुक, 09 पासबुक व 12 सीम कार्ड बरामद हुये। पूछताछ करने पर वह बताया कि म्युल आकाउन्ट सप्लाई का काम अपने बडे भाई टवन कुमार जाधव के साथ मिलकर करता है। आरोपी की निशानेदही पर टवन कुमार जाधव के घर प्रगति मैदान बोरसी में दबिश दी गई घर की तलाशी लेने पर अन्य लोगों के 28 एटीएम व केडिट कार्ड, 08 चेकबुक, 08 पासबुक और 04 सीम कार्ड बरामद हुए। टवन जाधव से पूछताछ में बैंक अकाउन्ट का सप्लाई कुछ अन्य लोगों से मिलकर करना स्वीकार किया।
पुलिस ने तीन अन्य आरोपी विनय सिंग सेगर, राजु गायकवाड और अमित मिश्र को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से कुल 78 एटीएम, केडिट कार्ड, 21 चेकबुक, 18 पासबुक एवं 16 अलग अलग कंपनी के सिम कार्ड को किया जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 566/25 धारा 317(4), 319(2), 61, 42(2), 42(3) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया l
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