News Desk| अब धार्मिक ग्रंथों के अपमान पर अजीवन कारावास हो सकती है यही नहीं 20 लाख रूपए तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यह फरमान है पंजाब की आम आदमी सरकार का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की सरकार ने पंजाब विधान सभा में पंजाब पवित्र धर्मग्रंथों के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 को मंजूदी दे दी है।

इस विधेयक के तहत अपराध के अंतर्गत पवित्र ग्रंथ या उसके किसी भाग का अपवित्रीकरण, क्षति, विनाश, विरूपण, विकृतीकरण, अपघटित करना, जलाना, तोड़ना या फाड़ना शामिल है। इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय होंगे तथा उन पर सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा।
प्रस्तावित कानून में गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद्गीता, बाइबिल और कुरान सहित पवित्र ग्रंथों के अपमान के लिए कठोर सजा, आजीवन कारावास का है। दोषी पाए जाने पर 10 साल, 5 लाख से 10 लाख रुपये का जुर्माना है। धर्म ग्रंथों को अपमानित करने पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी है। सांप्रदायिक दंगे भड़काने किसी व्यक्ति की मृत्य होने पर अपराधियों को 20 साल का आजीवन कारावास और 20 लाख का जुर्माना लगेगा।
