मोहला | छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कण्डिका 8(ख) के तहत हितग्राहियों को राशन सामग्री जैसे चावल, शक्कर, चना एवं नमक प्राप्त करने हेतु 3 किलोमीटर से अधिक दूरी न तय करनी पड़े, इस दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है।
        वर्तमान में वि.ख.अं.चौकी ग्राम पंचायत सेम्हरबांधा और पांगरी के आश्रित ग्राम धानापायली एवं केसरीटोला के हितग्राहियों को राशन के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय तक 3 किलोमीटर से अधिक चलना पड़ता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला द्वारा उक्त आश्रित ग्रामों में नई शासकीय उचित मूल्य दुकानें खोलने तथा समर्पित दुकानों के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक संस्थाएं जिनमें वृहत्ताकार आदिम जाति बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियाँ (लेम्प्स) प्राथमिक कृषि साख समितियाँ,  वन सुरक्षा समितियाँ, महिला स्व.सहायता समूह, ग्राम पंचायतें एवं अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियाँ शामिल हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकती हैं।
       आवेदन पत्र 20 मई 2025 से लेकर 04 जून 2025 तक कार्यालयीन समय में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। आवेदन निम्नलिखित दुकानों के संचालन हेतु आमंत्रित हैं-1. शासकीय उचित मूल्य दुकान, धानापायली, ग्राम पंचायत सेम्हरबांधा, 2.शासकीय उचित मूल्य दुकान, केसरीटोला, ग्राम पंचायत पांगरी, 3.शासकीय उचित मूल्य दुकानए सांगली दुकान आईडी क्रमांक 422007001, 4.शासकीय उचित मूल्य दुकान, कोर्रामटोला दुकान आईडी क्रमांक 422008005 इन सभी दुकानों का आबंटन छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया से किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाइट
www.khadya.cg.nic.in
अथवा अनुविभागीय कार्यालय मोहला के सूचना पटल से प्राप्त की जा सकती है|

By Pooja Patel

प्रोड्यूसर एंड सब एडिटर डेली हिन्दी मिलाप हैदराबाद, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, भास्कर भूमि, राजस्थान पत्रिका में 14 वर्ष का कार्यानुभव

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