अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की सम्भावनाओं को देखते हुए आज विशेष अभियान चलाये जायेंगे। राज्य शासन ने सतर्क रहने दिए निर्देश। शासन ने सभी संबंधित विभाग,पंचायत प्रतिनिधियो और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सहयोग की अपील की है।
बाल विवाह की सूचना मिलने पर संपर्क करें
बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी,थाना प्रभारी, child helpline 1098, महिला हेल्प लाइन 181, आपातकालीन सेवा 112 पर सम्पर्क कर सकते हैं.
बाल विवाह रोकने के लिए सभी कलेक्टारो, वरिष्ठ पुलिस अधिक्षको,जिला एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। कानून का उल्लंघन करने पर बालक बालिकाओ के अभिभावक, रिश्तदार एवं पुरोहितो पर भी कर्रवाई की जाएगी.

