दुर्ग। स्कूल और कॉलेज के 100 गज के दायरे में अगर तंबाकू उत्पाद बेचते पाए गए तो दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गुरुवार को कलेक्टर के निर्देश पर जिला औषधि एवं खाद्य विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर अभियान चलाया।
बता दें कि जिले में तम्बाकू उपयोग के नियंत्रण एवं धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला प्रवर्तन दल द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालानी कार्रवाई की गई।

औषधि निरीक्षक ईश्वरी नारायण सिंह ने बताया कि आज की गई कार्रवाई कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के आदेशानुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी के निर्देशन में किया गया। थाना स्मृति नगर चौकी के सहयोग व प्रवर्तन दल द्वारा स्कूल के पास स्थित पान ठेलो में तम्बाकू, सिगरेट के बिक्री पर कार्यवाही करते हुए समझाइश दी गई। उक्त कार्यवाही में औषधि निरीक्षक ईश्वरी नारायण सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऋचा शर्मा, स्वास्थ्य विभाग से कविता ताम्रकार, पुलिस विभाग से आरक्षक लक्ष्मी नारायण शामिल रहे।
इन नियमों से दुकानदारों को भी कराया अवगत
- धारा 04 के तहत सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान सेवन प्रतिबंधित है।
- धारा 06 अ के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत बेचने व खरीदने पर प्रतिबंध।
- धारा 06 ब तहत स्कूल के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंध है।
- धूम्रपान रहित क्षेत्र व नाबालिग बच्चों के खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाना जरूरी है।
